हरियाणा सरकार द्वारा गरीब परिवारों को सस्ते दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए बीपीएल राशन कार्ड प्रदान किए जाते हैं। इन राशन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा प्रति माह निर्धारित मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।
हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड के लाभ
- सस्ते दरों पर खाद्य सामग्री: बीपीएल राशन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा गेहूं, चावल, दाल, चीनी, और केरोसिन तेल जैसी खाद्य सामग्री प्रति किलोग्राम 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, और 15 रुपये की दर से उपलब्ध कराई जाती है।
- सरकारी योजनाओं का लाभ: बीपीएल राशन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिलता है, जैसे:
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- प्रधानमंत्री जनधन योजना
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
3. छात्रों को छात्रवृत्ति: बीपीएल राशन कार्ड धारकों के बच्चों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड के लिए पात्रता
हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड के लिए पात्र होने के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, राशन कार्ड, और आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए।
हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड कैसे बनवाएं
हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने नजदीकी खाद्य आपूर्ति विभाग (Food Supply Department) के कार्यालय में जाना होगा। वहां आपको एक आवेदन पत्र भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदन पत्र भरते समय आपको अपनी पारिवारिक आय, सदस्यों की संख्या, और अन्य आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड की वैधता
हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड की वैधता 5 वर्ष है। वैधता समाप्त होने के बाद, आपको इसे नवीनीकरण कराना होगा।
निष्कर्ष
हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण योजना है जो गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराती है। यह योजना गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करती है।